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भारत 

आधार से नहीं जोडऩे पर बंद पैन को शुरू करने के लिए जुर्माना देगा करंट, पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये का देना होगा जुर्माना

आधार से नहीं जोडऩे पर बंद पैन को शुरू करने के लिए जुर्माना देगा करंट, पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये का देना होगा जुर्माना केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
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