आधार से नहीं जोडऩे पर बंद पैन को शुरू करने के लिए जुर्माना देगा करंट, पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये का देना होगा जुर्माना

स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोडऩे पर विफल रहने वालों का पैन पर रोक लगा दी जायेगी

आधार से नहीं जोडऩे पर बंद पैन को शुरू करने के लिए जुर्माना देगा करंट, पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये का देना होगा जुर्माना

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोडऩे पर विफल रहने वालों का पैन पर रोक लगा दी जायेगी और इसको शुरू करने के लिए निर्धारित जुर्मान चुकाना होगा जो पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पैन को आधार से जोडऩे का आज अंतिम दिन है और अब तक इस तिथि में बढोतरी के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत  प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक 'पैनÓ आवंटित किया गया है और जो 'आधार नंबर' प्राप्त करने का पात्र है उसके लिए 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी या प्राधिकरण को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफल रहने पर उस व्यक्ति के पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें 'पैन' की आवश्यकता होती है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। पैन को फिर से तभी चालू किया जा सकता है जब उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार नंबर के बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है,  ताकि स्वयं पर बिना कोई व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़े ही वे आधार नंबर और पैन को आपस में ङ्क्षलक करा सकें। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं को अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करते समय बतौर शुल्क 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये देने होंगे।

हालांकि, 31 मार्च 2023 तक उन करदाताओं, जिन्होंने अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है, का पैन इस अधिनियम के तहत आवश्यक समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अपनी आय से संबंधित टैक्स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रोसेङ्क्षसग, इत्यादि इन प्रक्रियाओं में शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 के बाद उन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जो पहले से ही तय आवश्यकता के अनुसार अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहते हैं, और इसके साथ ही अपने आधार नंबर को प्रस्तुत नहीं करने, सूचित नहीं करने या उद्धृत नहीं करने के कारण इस अधिनियम के तहत निर्धारित समस्त सख्ती इस तरह के करदाताओं पर लागू होंगी।

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