सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को सुनाई एक साल कैद की सजा
हत्या के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने एक गैर-इरादतन हत्या के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने एक गैर-इरादतन हत्या के मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मृतक के परिजन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सिद्धू को यह सजा सुनाई है। पंजाब के पटियाला निवासी गुरनाम सिंह के परिजनों ने अपनी याचिका में सिद्धू को मात्र 1000 रुपए की आर्थिक दंड पर रिहा करने को नाकाफी करार देते हुए दंड बढ़ाने की गुहार अदालत से लगाई थी।
शीर्ष अदालत ने सजा में संशोधन की मांग वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 1988 में सड़क पर हुए झगड़े में सिद्धू एवं अन्य के मुक्का मारने के बाद गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गयी थी। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए थे कि सिद्धू द्वारा मुक्का मारने से गुरनाम की मौत हो गई थी।
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