पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने हेतु नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।  गहलोत द्वारा दी मंजूरी में नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी।


मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी। न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।

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