गांजा तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास
डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना
शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोटा । शहर की एनडीपीएस मामला कोर्ट में गुरुवार को गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । जबकि इस मामले में शामिल एक आरोपी हरि सिंह को मफरूर घोषित किया गया है।
विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 23 जनवरी 2018 को ग्रामीण जिले के बूढ़ादीत पुलिस थाना अधिकारी सुबह करीब 5:45 बजे बड़ोद चौकी के पास नाकाबंदी कर आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे । तभी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बोलेरो इटावा की तरफ से आती नजर आई थी। जीप को पुलिस जाब्ते ने इशारा देकर रोका और पूछताछ की तो आरोपी घबरा गए तथा संतोष जनक कोई जवाब नहीं दे पाए । पुलिस को शक होने पर थाने लाकर पूछताछ की गई । आरोपी ने अपना नाम गौरव पाठक उम्र 25 साल पुत्र ओम प्रकाश पाठक निवासी इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश तथा कार चालक हरि सिंह उम्र 26 साल पुत्र गणेश प्रसाद निवासी विश्वकर्मा पनहा वली दतिया मध्य प्रदेश का होना बताया। पुलिस ने जीप की तलाशी ली तो जीप की छत पर बने एक बॉक्स में 9 पैकेट बरामद किए गए । जिसमें 37 किलो 150 ग्राम गांजा पाया गया ।आरोपियों के पास मादक पदार्थ से संबंधित कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान न्यायालय में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायाधीश अरुण कुमार बेनीवाल ने आरोपी गौरव पाठक को दोषी करार देते हुए 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुमार्ना भी दिया है । इस मामले में हरीश सिंह फरार हो गया जिसे न्यायालय ने मफरूर घोषित किया है।
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