पट्टा लेने का मन बना रहे है तो पढ़ ले ये जरूरी खबर : अभियान में अब फ्री होल्ड पट्टे के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाना जरूरी नहीं , सरकार ने की बाध्यता खत्म
इसके लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है।
जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान अब पट्टे के आवेदन के बाद आपत्ति मांगने के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराना जरूरी नहीं होगा। सरकार ने अभियान अवधि के यह व्यवस्था खत्म कर दिया है।
इसके लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 की धारा 60 सी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 ई. अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50-बी. जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 50-बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69 - ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत 31दिसंबर 18 तक की सम्पतियों के पूर्व नगरीय निकाय की ओर से जारी स्टेट ग्रान्ट पट्टे / निर्माण स्वीकृतियां, पंचायत की ओर से जारी पट्टे तथा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1971,1981 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश की सम्पतियों के मूल सम्पतिधारक अथवा उनके उत्तराधिकारी अथवा उनसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सम्पति क्रय करने वाले व्यक्तियों की ओर से अपनी ऐसी सम्पतियों के दस्तावेज समर्पण कर फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना जारी नहीं की जाए तथा सीधे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जाए। उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोगो के आवेदन पर सात दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित कराई जाए। यह संशोधन अभियान अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
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