
नया पासपोर्ट जारी करने के लिए राहुल के एनओसी आवेदन को मंजूरी
तीन साल के लिए जारी हो सकेगा नया साधारण पासपोर्ट
दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदन को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद तीन साल के लिए नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए गांधी के आवेदन को मंजूरी दे दी।
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके आवेदन का यह कहते हुए विरोध किया कि पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध कारण है। स्वामी के वकील ने तर्क दिया कि पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन योग्यतारहित है। गौरतलब है कि गत 26 मार्च को सूरत की अदालत की ओर से मानहानि मामले में दोषी ठहराये जाने के बाद संसद सदस्य रूप में अयोग्य होने के कारण गांधी ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
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