कर्नाटक के फैसले के बाद हिजाब विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिक दायर
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले के बाद अब इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले के बाद अब इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। गौरतलब है कि ये सभी छात्राएं हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता रह चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की ओर से कैविएट दायर की गई है। जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील में कोई आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया है।
उल्लेखनिय है कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट (HC) ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज किया है। हिजाब विवाद को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते है। कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम को वाजिब पाबंदी बताया। उल्लेखनिय है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते है। हालांकि इस फैसले के बाद मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही याचिक लगाने वाली छात्राओं का कहना है कि वो पढ़ाई छोड़ देगी लेकिन हिजाब जरूर पहनेंगी।
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