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दिल्ली एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू
इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू किया जाएगा
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा इस सुविधा से लैस भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे।
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल.3 पर फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन, ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया।इस तरह नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा इस सुविधा से लैस भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे।
इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन (ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है। जिसे भारतीय नागरिकों और कार्डधारकों के लिए बहुत सोचकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल दूसरे देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों व कार्डधारक यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरूआत विकसित भारत/2047 के लिए तय किए गए प्रमुख कार्यबिंदुओं में से एक है और यह पहल सभी के लिए यात्रा सुविधा और दक्षता बढ़ाने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाती है। शाह ने कहा कि ये सुविधा सभी यात्रियों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी। इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज,सुगम और सुरक्षित आव्रजन के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को दो चरणों में लागू किया जाएगा।
पहले चरण में, भारतीय नागरिकों और कार्डधारकों को कवर किया जाएगा और दूसरे चरण में विदेशी यात्रियों को कवर किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम तथा सुरक्षित बनाना है। एक आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा और अप्रवासन ब्यूरो इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों की फास्ट ट्रैक आव्रजन के लिए नोडल एजेंसी होगा। इस योजना में नामांकन के लिए आवेदक को अपने विवरण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
आवश्यक जांच के बादए विश्वसनीय यात्रियों की एक स्पेज बनाई जाएगी और उसे ई.गेट्स के माध्यम से लागू करने के लिए फीड किया जाएगा। ई.गेट्स से गुजरने वाले ट्रस्टेड ट्रैवलर का बायोमेट्रिक्स परिचय कार्यालय या पंजीकृत यात्री के हवाई अड्डे से गुजरने के वक्त लिया जाएगा। पंजीकरण पासपोर्ट की वैधता या 5 वर्ष तक जो भी पहले हो, तक वैध होगा और उसके बाद इसका नवीनीकरण किया जाएगा। प्रक्रिया के तहत जैसे ही पंजीकृत यात्री ई.गेट्स पर पहुंचेंगे, उनकी उड़ान की डिटेल्स प्राप्त करने के लिए ई गेट्स पर एयरलाइंस द्वारा जारी किए गए अपने बोर्डिग पास को स्कैन करेगा। ई गेट्स पर पासपोर्ट को स्कैन और यात्री के बायोमेट्रिक का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा।
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