निर्माणाधीन मकान के टैंक में मृत मिली गाय, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

विधायक शर्मा ने कहा: गाय माता का चबूतरा बनवाया जाएगा

निर्माणाधीन मकान के टैंक में मृत मिली गाय, मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनता के साथ मिलकर आन्दोलन करेंगे

जयपुर। सोडाला थाना इलाके के हटवाड़ा रोड स्थित जनता नगर राकड़ी में निर्माणाधीन मकान के टैंक में मृत गाय मिलने से हंगामा हो गया। मकान से बदबू आने पर लोगों ने देखा तब इसका पता चला। आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे। विवाद की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियोंं को भी मौके पर बुलाया गया। मकान के टैंक को तोड़कर मृत गाय को बाहर निकाला और हिंगोनिया गौशाला पहुंचा दिया। थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मुफीद खान निवासी हसनुपरा प्रॉपर्टी का काम करता है। इसका करीब चार मंजिला मकान निर्माणाधीन है, जिसके पानी के टैंक में गाय मरी हुई मिली है। मृत गाय के शव से काफी बदबू आने से माना जा सकता है कि गाय का शव कुछ दिन पुराना है। स्थानीय लोगों ने मुफीद के खिलाफ रिपोर्ट दी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

3 घण्टे तक चलता रहा विरोध प्रदर्शन
टैंक में मरी हुई गाय मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने करीब तीन घण्टे तक विरोध-प्रदर्शन किया और निर्माणधीन मकान को अवैध बताते हुए तोड़ने की मांग की है। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के अवैध होने की उन्होंने शिकायत भी नगर निगम में की है, इसके बावजूद निर्माण कार्य होता रहा और टैंक में मरी हुई गाय मिलना संदेह पैदा करता है। नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि तीन दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनता के साथ मिलकर आन्दोलन करेंगे। शर्मा ने बताया कि अवैध निर्माण तुड़वाकर वहां पर गाय माता का चबूतरा बनवाया जाएगा। 

अवैध बिल्डिंग को किया सील
अवैध रूप से बनाई गई चार मंजिला अवैध बिल्डिंग को नगर निगम जयपुर हेरिटेज ने गुरुवार को सील कर दिया। मौके पर बेसमेंट में किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो इसके लिए भूखंड के सामने बने चबूतरे एवं रैंप को तोड़कर रास्ता बंद कर दिया। सिविल लाइन जोन उपायुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि आगे की कार्रवाई परीक्षण कर अवैध हिस्से को गिराने का काम किया जाएगा। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का कार्य करने पर निर्माणकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराया जा सकेगा।

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