आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव के तबादला आदेश पर रोक
तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रविशंकर की याचिका पर दिए। याचिका में अ
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव का आयुक्त, विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।
जयपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव का आयुक्त, विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रविशंकर की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता का सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के चेयरमैन पद से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महानिदेशक पद पर तबादला किया गया था। वहीं गत 11 मई को कार्मिक विभाग ने उनका तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर कर दिया। याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया सेवा नियमों के तहत अधिकारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता।
यदि दो साल से पहले तबादला करना पड़ें, तो पहले सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड अधिकारी का पक्ष सुनकर आदेश पारित करेगा। जबकि याचिकाकर्ता के मामले में सिविल बोर्ड का गठन नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता मुख्य सचिव के पद पर तैनात अधिकारी से वरिष्ठ हैं, जबकि विभागीय जांच आयुक्त का पद मुख्य सचिव के अधीन आता है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी के अधीन काम नहीं कर सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पांच माह बाद सेवानिवृत्त होने वाला है। ऐसे में उसका तबादला करना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है।
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