चीनी स्टॉक को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी होंगे नियम
चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटकर हुई 1,000 क्विंटल
त्योहारी सीजन में चीनी की जमाखोरी और कालाबजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा 1,000 क्विंटल निर्धारित की है और होल्डिंग अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। यह आदेश 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
नई दिल्ली। सरकार ने त्योहारी सीजन में चीनी की जमाखोरी जैसी अवांछनीय गतिविधियों के प्रति चौकसी बढ़ा दी है और स्टॉक के नियम कड़े कर दिए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की अवधि घटाकर 15 दिन कर दिया है और स्टॉक रखने की सीमा 1,000 क्विंटल निर्धारित की है।
यह आदेश 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। कोलकाता उसके उपनगरीय क्षेत्रों तथा और असम राज्य में यह आदेश लागू नहीं होगा। चीनी बाजार के लिए संशोधित नियमों के तहत चीनी व्यापारियों को चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक अपने पास रखने की छूट नहीं होगी। वे देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 1,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकेंगे।
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