यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी, विधानसभा में पेश होगा
व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद सीएमओ के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता में कानून एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि यूसीसी लागू करने का उद्देश्य संविधान की मूल भावना के अनुरूप विभिन्न कानूनों में एकरूपता लाना है। ड्राफ्ट को अब आगे विधायी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में पेश किया जाएगा। पटेल ने बताया कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से अलग-अलग वर्गों से जुड़े कई व्यक्तिगत कानूनों में समान प्रावधान लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने देश के कई राज्यों में लागू संबंधित कानूनों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया।
सरकार ने ड्राफ्ट में कई सख्त प्रावधान किए हैं। इनमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान प्रमुख है। नियमों का पालन नहीं करने पर पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू होने से विवाह सहित विभिन्न नागरिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया अधिक समान और व्यवस्थित होगी। राजस्थान यूसीसी कानून बनाने वाला देश का चौथा राज्य होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ड्राफ्ट को विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

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