यात्री वाहनों के लिए कैफे-3 अधिसूचना का वाहन उद्योग ने किया स्वागत, ईंधन खपत में कमी के साथ नई तकनीकों और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
3 नियमों की अधिसूचना जारी
जयपुर। भारत सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2027 से यात्री वाहनों के लिए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (कैफे)-3 नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने का सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने स्वागत किया है। सियाम के अध्यक्ष शेनू अग्रवाल ने कहा कि कैफे-3 नियम अगले पांच वर्षों के लिए वाहन उद्योग के सामने महत्वाकांक्षी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। साथ ही, इसमें बाजार आधारित अनुपालन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अग्रवाल ने कहा कि कैफे-3 नियमों से नए यात्री वाहनों के बेड़े की कुल ईंधन खपत कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वाहन उद्योग को विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं को भी अलग-अलग तकनीकों और विकल्पों का लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि कैफे-3 का नियामकीय ढांचा उद्योग को स्पष्टता और भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक पूर्वानुमेयता प्रदान करता है। इससे वाहन निर्माता निवेश की बेहतर योजना बना सकेंगे और नई तकनीकों में नवाचार को गति दे सकेंगे। सियाम अध्यक्ष के अनुसार, यह पहल वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऑटोमोबाइल उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत करेगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए नियमों के लिए भारत सरकार का आभार जताया।

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