परिवहन विभाग : दूसरे बजट मद से बिल आहरित करने पर जताई आपत्ति, नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करना होगा
जयपुर। परिवहन विभाग ने बजट प्रबंधन को लेकर सभी आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्तीय सलाहकार प्रताप सिंह पूनिया ने आदेश जारी कर दूसरे बजट मद से बिल आहरित किए जाने पर आपत्ति जताई है। इसे वित्तीय नियमों में लापरवाही और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है। अधिकारियों को वित्त विभाग के नियमों का पालन करते हुए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही माहवार आनुपातिक व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सक्षम स्वीकृति के बिना एसी, कंप्यूटर, वाहन, फर्नीचर सहित अन्य उपकरणों की खरीद नहीं की जा सकेगी। पूल बजट की राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही करना होगा।
वेतन एरियर के भुगतान से पहले बजट नियंत्रण अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। वर्ष के अंतिम त्रैमास में अत्यधिक व्यय दबाव से बचने के लिए पूरे साल व्यय का प्रवाह समान रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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