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राजस्थान  जयपुर 

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के जिला कलेक्टर और निकायों के आयुक्त को दिए अधिकार

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के जिला कलेक्टर और निकायों के आयुक्त को दिए अधिकार राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 15 के उप-नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्तियां प्रदान की।
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