भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार अपना रही जीरो टॉलरेन्स की नीति
मुख्यमंत्री ने किया अनुमोदन
भ्रष्टाचार के मामले में श्रम विभाग का कार्मिक होगा बर्खास्त
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप श्रम आयुक्त, अलवर के कनिष्ठ सहायक देशराजसिंह गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पश्चात कारावास व अर्थ दंड से दंडित किए जाने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है । अब श्रम विभाग कनिष्ठ सहायक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही करेगा। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट कार्मिकों के विरूद्ध सरकार द्वारा लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री द्वारा अलवर की मै. एस. एस. बी इंजीनियर्स प्रा. लि. व टपूकड़ा की मै.खुशखेड़ा स्टील्स प्रा. लि. के विरूद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए के तहत न्यायालय में अभियोजन चलाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इन कारखानों में अधिनियम में अंकित सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन होने से दुर्घटना के कारण तीन श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। अब श्रम विभाग इन कारखानों के प्रबंधकों के विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाएगा।
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