अदालत ने बच्चों से बाल श्रम कराने वाले और कारखाना मालिक को सुनाई 15 साल की सजा

1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

अदालत ने बच्चों से बाल श्रम कराने वाले और कारखाना मालिक को सुनाई 15 साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने तीन बच्चों से श्रम कराने वाले राजेश चौधरी और कारखाना मालिक विनोद चौधरी को 15 साल की सजा सुनाई है।

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने तीन बच्चों से श्रम कराने वाले राजेश चौधरी और कारखाना मालिक विनोद चौधरी को 15 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि गत 17 मई, 2017 को मानव तस्करी निरोधक यूनिट, उत्तर ने विद्याधर नगर के सेक्टर एक स्थित जेपी कॉलोनी में एक मकान पर छापा मारा था। यहां एक कमरे में तीन बच्चे चूड़ियों पर नगीने लगाते मिले। इनसे राजेश काम करवा रहा था। पूछताछ में राजेश ने बताया कि कारखाना विनोद चौधरी का है।

बच्चों ने टीम को बताया कि उन्हें पांच माह पहले बिहार से लाया गया था। यहां विनोद के कहने पर राजेश उनसे सुबह 8 से रात 11 बजे तक काम कराता है। उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

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