नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 5 साल का कठोर कारावास
42000 रुपए का जुमार्ना
शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने सोमवार को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोटा । शहर की पोक्सो क्रम संख्या तीन अदालत ने सोमवार को नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 42000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।
पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2020 को पुलिस थाना कुन्हाड़ी में आरोपी जावेद अंसारी उर्फ हुसैन अली पुत्र जाहिद हुसैन निवासी पाटन पोल के खिलाफ छेड़छाड़ तथा अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया था । इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 16 अक्टूबर को वह रात 11 बजे के लगभग घर पर सो रही थी, माता-पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे । तभी आरोपी जावेद उसके घर में आ गया और उसका पैर पकड़ कर खींच लिया। उसे जबरन अपहरण कर ले जाने लगा । उसने शोर मचाया तो परिवार के लोग जाग गए तथा आरोपी के चंगुल से उसे छुड़ाया। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। न्यायधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास तथा 42000 रुपए का जुमार्ना से दंडित किया है।
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