यूजीसी ने विश्‍वविद्यालयों को दिया कोरोना काल में ली गई हॉस्‍टल और मेस फीस लौटाने का आदेश

आदेशों को लागू करने को कहा है

यूजीसी ने विश्‍वविद्यालयों को दिया कोरोना काल में ली गई हॉस्‍टल और मेस फीस लौटाने का आदेश

इस आदेश में कहा गया कि देश में 2020 में कोरोना के फैलने के बाद बद रहे शैक्षिक संस्थान छात्र-छात्राओं से हॉस्टल और मेस फीस नहीं ले सकते है।

नई दिल्ली। यूजीसी ने देश के विश्‍वविद्यालयों को कोरोना काल में ली गई हॉस्‍टल और मेस फीस लौटाने का आदेश दिया है। इस आदेश में कहा गया कि देश में 2020 में कोरोना के फैलने के बाद बद रहे शैक्षिक संस्थान छात्र-छात्राओं से हॉस्टल और मेस फीस नहीं ले सकते है। यूजीसी के इस फैसले से यदि छात्र अगली कक्षाओं में ही विवि अध्ययनरत हैं तो यह फीस समायोजित करनी होगी। सेक्रेटरी रजनीश जैन ने विवि से आदेशों को लागू करने को कहा है। इस निर्णय से देश में छात्र-छात्राओं को लाभ होगा।  

प्रस्तावित नए सत्र के लिए 31 अक्तूबर तक संस्थान कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लेंगे। 31 दिसंबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर शैक्षिक संस्थान एक हजार रुए तक ही ले सकेंगे। इसके अलावा बाकी की फीस छात्रों को वापस करनी होगी।

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