कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की पीएफआई पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका

केन्द्र सरकार ने लगाया है 5 साल का प्रतिबंध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज की पीएफआई पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका

न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि केन्द्र सरकार के आदेश पीएफआई के राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंध होने के आधार पर है।

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि केन्द्र सरकार के आदेश पीएफआई के राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंध होने के आधार पर है।  

पीएफआई की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष ने न्यायालय में याचिका दायर कर पीएफआई पर पाबंदी लगाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकर्ता ने अपने याचिका में कहा था कि अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना पीएफआई पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था और उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।

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