उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी में खनन पर लगाई रोक
याचिका की सुनवाई के बाद यह रोक जारी की है
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में गंगा नदी के कुछ हिस्से में अगले आदेश तक खनन पर रोक लगा दी है। यह रोक रायवाला से भोपुर के बीच जारी की गयी है।
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में गंगा नदी के कुछ हिस्से में अगले आदेश तक खनन पर रोक लगा दी है। यह रोक रायवाला से भोपुर के बीच जारी की गयी है। मातृसदन की ओर ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह रोक जारी की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से इस मामले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है।
एनएमसीजी की ओर से इसी साल फरवरी में एक आदेश जारी कर गंगा नदी में खनन पर रोक लगाई गयी है। अदालत के आदेश के जवाब में जिलाधिकारी की ओर से पेश शपथ-पत्र में कहा गया कि गंगा नदी में कुछ क्षेत्रों में खनन कार्य का संचालन किया जा रहा है। वन निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। रायवाला से भोपुर तक खनन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
मातृसदन की ओर से हाल ही में एक जनहित याचिका दायर कर खनन को चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मशीनों से खनन किया जा रहा है।
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