Delhi Liqour Policy : केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फ़ैसला; याचिका हुई खारिज, केजरीवाल को कोई राहत नहीं

याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी है यह याचिका ज़मानत के लिए नहीं है

Delhi Liqour Policy :  केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का फ़ैसला; याचिका हुई खारिज, केजरीवाल को कोई राहत नहीं

गौरतलब हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति को लेकर गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की रिहाई की याचिका को लेकर हाईकोर्ट आज फैसला सुना रहा है। फैसले में केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 दिन से जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। 

कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। यह याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों पर शक करने का मतलब कोर्ट पर शक करना है। ईडी के दस्तावेजों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरे सबूत है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि सीएम के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह केस केन्द्र बनाम केजरीवाल का नहीं है बल्कि ईडी बनाम केजरीवाल का है। जांच और पूछताछ में सीएम को कोई छूट नहीं है। 

गौरतलब हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

 

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