Supreme Court का हिमाचल प्रदेश को निर्देश, दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दें

Supreme Court का हिमाचल प्रदेश को निर्देश, दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दें

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार की रिट याचिका पर आदेश पारित करते हुए अपर यमुना रिवर वाटर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के हथिनी कुंड में अतिरिक्त आपूर्ति को मापे।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मौजूदा गर्मी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर पेयजल संकट के मद्देनजर उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी को दिल्ली लिए छोड़ दें।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी. विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार की रिट याचिका पर आदेश पारित करते हुए अपर यमुना रिवर वाटर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह दिल्ली को पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के हथिनी कुंड में अतिरिक्त आपूर्ति को मापे।

पीठ ने कहा, चूंकि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करने के लिए तैयार और इच्छुक है, इसलिए हम उस राज्य को ऊपरी धारा से 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देते हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा, हरियाणा के हथिनी कुंड के माध्यम से अतिरिक्त पानी के प्रवाह की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि इसे दिल्ली को पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि गंभीर संकट को देखते हुए पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए।

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