नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को उम्र कैद
41 हजार जुर्माना
बालिका से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम 5 ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैै ।
कोटा । 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम 5 ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैै ।
न्यायालय ने आरोपी पर 41000 का जुर्माना भी लगाया है विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने दादाबाड़ी पुलिस थाने में आरोपी दीपक पुत्र प्रताप सिंह निवासी बालाकुंड दादाबाड़ी के खिलाफ 28 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें बताया कि 27 जून 2019 को शाम 8:00 बजे वह किराने की दुकान पर चावल लेने गई थी, जहां आरोपी पहले से खड़ा था । आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और अपने साथ एक खंडहर नुमा मकान के अंदर ले गया । वहां पर उसे बंधक बनाकर रेप किया । वह जोर-जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तभी पीड़िता के पिता और भाई उसे तलाश करते हुए वहां पहुंचे तो आरोपी उन्हें देखकर फरार हो गया । इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 पोक्सो एक्ट तथा एससी एसटी एक्ट और केस दर्ज किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया । न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आरोपी को दोषी मानते उम्र कैद तथा रू41000 का अर्थदंड से दंडित किया है।
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