बिना रजिस्ट्रेशन के रियल स्टेट में खरीद-बेचान करने वाले एजेंटों पर रेरा अथॉरिटी का शिकंजा, थमाएं नोटिस
अथॉरिटी में पंजीकृत होने वाले एजेंटों की संख्या पहुंची 8000 के पार
रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है।
जयपुर। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले एजेंट के रजिस्ट्रेशन में रफ्तार आने लगी है। प्रमोटर्स के साथ एजेंट भी अथॉरिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अथॉरिटी अब तक 8745 एजेंटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका हैं, जबकि 1900 से अधिक प्रमोटर्स अथॉरिटी में पंजीकृत है। रियल स्टेट का कारोबार करने वाले नॉन पंजीकृत एजेंटों की अथॉरिटी में शिकायत आने के बाद अथॉरिटी की ओर से एजेंट को नोटिस थमाए गए। इसके बाद एजेंटों के रजिस्ट्रेशन में भारी गति आई है।
इससे पहले करीब 2000 एजेंट ही रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या 8000 के पार पहुंच चुकी है। इसके साथ ही अथॉरिटी में किसी एजेंट के खिलाफ अगर किसी शिकायत आती है तो उसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वह किसी भी रियल एस्टेट के रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट में खरीद बेचान का काम नहीं कर सकता। अथॉरिटी के रजिस्टर रमेश चंद शर्मा का कहना है कि जिन एजेंटों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है, उनके खिलाफ एक्शन भी किया जा रहा है।
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