OPJS University चूरू में सभी पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश पर रोक
उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं
जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट में पाया है कि विश्वविद्यालय ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।
जयपुर। राज्य सरकार ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू में अनियमितताओं को शिकायत के चलते सभी नए पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुबीर कुमार ने जारी आदेशों में कहा है कि ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू में अनियमितताएं एवं उनकी जांच का प्रकरण लम्बे समय से प्रक्रियाधीन था। हाल ही आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के दौरान विश्वविद्यालय की अनेक डिग्रियां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आए। एसओजी ने भी विश्वविद्यालय के बिना अध्यापन के कूटरचित तरीके से डिग्रियां जारी करने के प्रकरण उजागर किए हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की गहन जांच कर राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में संभागीय आयुक्त, सीकर के संयोजन में जांच कमेटी गठित की गई।
जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट में पाया है कि विश्वविद्यालय ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। डी. फार्मा पाठ्यक्रम का संचालन सम्बद्ध संस्थानों के माध्यम से कराया गया है, जो विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अधिनियम की धारा 32 के अनुसार नहीं है। परीक्षाएं, परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताएं है, जो कि अधिनियम की धारा 34 एवं 35 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित पाठ्यक्रम विधि अनुरूप संचालित नहीं है। जांच समिति ने विभिन्न अनुशंषाओं के साथ विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की अनुशंषा की है। इसलिए राज्य सरकार ने जांच कमेटी की अनुशंषानुसार ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू में सभी पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
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