सिपाही से लेकर सीआई तक की सही जांच करने के बाद ही करें सस्पेंड : डीजीपी

पुलिस निरीक्षक को सस्पेंड करने से पहले डीजीपी से लेनी होगी इजाजत

सिपाही से लेकर सीआई तक की सही जांच करने के बाद ही करें सस्पेंड : डीजीपी

डीजीपी ने बताया कि कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें 17 सीसीए की कार्रवाई भी की जा सकती थी, लेकिन निलम्बित कर दिया।

जयपुर। प्रदेश में अब एसपी, डीआईजी और आईजी पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को आनन-फानन में सस्पेंड नहीं कर सकेंगे। उन्हें निलम्बन करने के लिए पूरी जांच करनी होगी। यदि मामला सस्पेंड का बनता है ,तभी उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। अन्यथा 16 और 17 सीसीए का नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को महानिदेशक पुलिस यूआर साहू की ओर से एक आदेश जारी किया है। 

नहीं बरती जा रही थी सावधानी 
यूआर साहू ने बताया कि कुछ मामलों में सामने आया कि पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों को जिला पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस रेंज, पुलिस उपायुक्त व पुलिस आयुक्त द्वारा निलम्बित करते समय सावधानी नहीं बरती जा रही है। इससे कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और सेवा के प्रति अनिश्चितता का भाव घर करने लगता है। इससे निलम्बन कार्रवाई का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता एवं अन्य कार्मिकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। 

आरोप देखकर हो कार्रवाई
डीजीपी साहू ने बताया कि निलम्बन करने का फैसला सोच-समझकर एवं एक निश्चित कार्रवाई करके ही लेना चाहिए। किसी भी कार्मिक को निलम्बित करने से पूर्व कार्मिक पर लगाए आरोपों की जांच होनी चाहिए कि जो आरोप लगाए गए हैं वो विधि के विपरीत किए गए कार्यों के लिए हैं या दुराशयपूर्वक किए गए कार्य के संबंध में हैं। 

कई मामलों में 17 सीसीए से भी दे सकते थे
डीजीपी ने बताया कि कई मामले ऐसे आए हैं, जिनमें 17 सीसीए की कार्रवाई भी की जा सकती थी, लेकिन निलम्बित कर दिया। निलम्बन की कार्रवाई बेहद कठोर परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को निलम्बित करते समय डीजीपी से पूर्व अनुमति ली जाएगी। इन निर्देशों की हर अधिकारी सख्ती से पालना करेंगे। 

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