सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जीआरएपी-4 लागू करने में क्यों की देरी 

प्रदूषण को लेकर क्या उपाय किए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, जीआरएपी-4 लागू करने में क्यों की देरी 

कोर्ट ने कहा कि यदि एक्यआई 400 से नीचे भी आता है, तो भी जीआरएपी-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अदालत की अनुमति इसे वापस नहीं लिया जाएगा। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस मामले को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जीआरएपी-4 लागू करने में देरी क्यों की गई। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताएं कि उसने प्रदूषण को लेकर क्या उपाय किए। 

कोर्ट ने कहा कि यदि एक्यआई 400 से नीचे भी आता है, तो भी जीआरएपी-4 को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अदालत की अनुमति इसे वापस नहीं लिया जाएगा। 

Tags: court

Post Comment

Comment List

Latest News

डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रेंडन को नियुक्त किया एफसीसी का नया अध्यक्ष  डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रेंडन को नियुक्त किया एफसीसी का नया अध्यक्ष 
ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक बयान में कहा कि आयुक्त कैर मुक्त भाषण के योद्धा हैं और उन्होंने नियामक...
रीट परीक्षा स्कैम : महिला अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने घोषित कर रखा था 25 हजार का इनाम 
तेलंगाना में सरकार ने की इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% छूट की घोषणा 
आमेर महल में पर्यटकों का तिलक लगाकर किया स्वागत
एयरपोर्ट पर बना यात्रीभार का नया रिकॉर्ड 
एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान, मैं महाराष्ट्र सीएम पद की रेस में नहीं 
स्कूटी बनाने वाली फैक्ट्री के तोड़े ताले, 3 बदमाश पकड़े