हर अधिकारी को एक घंटे आमजन की करनी होगी सुनवाई, सुधांश पंत ने दिए आदेश
आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के भी दिए निर्देश
राज्य सरकार ने शासन तंत्र में पारदर्शिता और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है
जयपुर। राज्य सरकार ने शासन तंत्र में पारदर्शिता और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत, सभी सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यस्थल पर आमजन से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस में न्यूनतम एक घंटे का समय निर्धारित करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, किसी भी आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों को अपने द्वितीय अधिकारी को नामित कर आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किसी नागरिक को उपखंड स्तर के कार्य के लिए जिला या राज्य स्तर तक नहीं आना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत, सभी कार्य निर्धारित स्तर पर ही निस्तारित किए जाएंगे, और किसी भी कार्य में समय सीमा से अधिक विलंब नहीं होने पाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण, प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में भी नियमित समीक्षा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने इस आदेश की कठोरता से पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया और सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
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