एक और मुसीबत में फंसे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला: पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
आज़म खान परिवार पर फिर संकट
रामपुर कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। दो पैन कार्ड मामले में पहले से जेल में बंद अब्दुल्ला के राजनीतिक भविष्य पर यह बड़ा झटका माना जा रहा है।
रामपुर। आजम खान के परिवार की मुसिबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को रामपुर कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अब्दुल्ला को करीब 50 हजार रूपए का भी जुर्माना लगाया है। बता दें कि दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला केवल अकेले आरोपित है। इससे पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट ने दो पेनकार्ड मामले में सजा सुनाई हैं जिसके बाद वो जेल में बंद है।
बता दें कि, कोर्ट के इस फैसले के कारण अब्दुल्ला आजम खान के राजनीतिक करियर पर ओर बढ़ा ग्रहण लग गया है, क्यों कि इससे पहले अब्दुल्ला आजम खान जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाडे में विधायकी गवां चुके हैं और पद से बर्खास्त भी हो चुके हैं। बता दें कि अब्दुल्ला आजम के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सजा है। समाजवार्दी पार्टी के लिए ये बहुत ही बुरा संदेश है क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला खान को पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, साल 2019 में आकश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम को लेकर सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अब्दुल्ला ने दो अलग अलग जन्मतिथि वाले जन्म प्रमाण पत्र वाले दो अलग अलग पासपोर्ट बनवाए हैं और अपनी गंदी नियत के हिसाब से उनका इस्तेमाल किया है। बता दें कि, एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 दिसंबर 1990 और दूसरे में 1 जनवरी 1993 दिखाई गई है। इसके बाद शिकायत दर्ज होने के बाद चार्जशीट दाखिल की और मामला विशेष MP-MLA कोर्ट में चला गया।

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