सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
दलीलें पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया
प्रथम लिंक विशेष न्यायाधीश कावेरी बानेगा ने दलीलें पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। उन्होंने मामले को 18 अक्टूबर को आदेश सुनाने के लिए स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली। एक विशेष अदालत ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में कथित रूप से शामिल दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
प्रथम लिंक विशेष न्यायाधीश कावेरी बानेगा ने दलीलें पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। उन्होंने मामले को 18 अक्टूबर को आदेश सुनाने के लिए स्थगित कर दिया।
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