अंतिम मतदाता सूची का इंतजार न करें, अभी फॉर्म-6 भरें : केबीएस सिद्धू
संविधान का अनुच्छेद 326 देता है निरंतर अधिकार
चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से छूट गए पात्र मतदाताओं से 12 अक्टूबर को अंतिम सूची प्रकाशित होने का इंतजार किए बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरने की अपील की है।
सिद्धू ने मंगलवार को कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रहने वाले पात्र नागरिकों का मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 से मिलता है। उन्होंने कहा कि यह अधिकार निरंतर बना रहता है और अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी पात्र व्यक्ति फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे अभी मसौदा सूची और 12 अक्टूबर को अंतिम सूची में अपने परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम जांचें। किसी नोटिस का जवाब दें और यदि नाम नहीं है तो पूर्व पंजीकरण का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन या कागजी रूप में फॉर्म-6 जमा करें तथा उसकी पावती सुरक्षित रखें।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) मतदाता के घर जाकर दस्तावेज लेने और फॉर्म भरने में सहायता कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में सहायता केंद्र भी कार्यरत हैं। उन्होंने मतदाताओं से किसी राजनीतिक दल, बीएलओ या बूथ स्तर एजेंट के उनके घर आने का इंतजार नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में पुनरीक्षण के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा आम मतदाताओं तक पर्याप्त रूप से पहुंच नहीं बनाने से वह निराश हैं। उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयोग से संबंधित चल रही कार्यवाही का उल्लेख करते हुए सिद्धू ने कहा कि उसका परिणाम कुछ भी हो, मतदान के दिन मतदाता का नाम सूची में होना ही निर्णायक होगा।

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