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भारत 

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बल को अधिकार देने का लिया निर्णय

गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बल को अधिकार देने का लिया निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न अपराधों पर रोक लगाने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम फैसला करते हुए सीमा सुरक्षा बल के पंजाब, असम तथा पश्चिम बंगाल में क्षेत्राधिकार को सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तब बढ़ाने और उसे पुलिस की तर्ज पर जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का निर्णय लिया है।
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