जयपुर में मिलावटी सरसों तेल पर बड़ी कार्रवाई : 1155 किलो जब्त, त्योहारी सीजन में सुबह दबिश

निरीक्षण करने पर सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे

जयपुर में मिलावटी सरसों तेल पर बड़ी कार्रवाई : 1155 किलो जब्त, त्योहारी सीजन में सुबह दबिश

सी एम एच ओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्व में जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए हैं उन पर कार्यवाही के क्रम में आज फूड सेफ्टी टीम ने यह कार्यवाही की

जयपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉक्टर टी. शुभमंगला के निर्देश पर सी एम एच ओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने आज सुबह चाकसू के टिगरिया रोड स्थित फर्म मैसर्स चारभुजा ट्रेडर्स पर कार्यवाही करते हुए लगभग 1155 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज किया।

सी एम एच ओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पूर्व में जिन फर्मों के नमूने अमानक पाए गए हैं उन पर कार्यवाही के क्रम में आज फूड सेफ्टी टीम ने यह कार्यवाही की। जानकारी करने पर पता चला कि त्योहारी सीजन में उक्त व्यापारी सुबह जल्दी 9 बजे तक तेल के टीन सप्लाई करके फैक्ट्री बंद कर देता है जिस पर टीम सुबह 8 बजे फैक्ट्री पर पहुंच गई। मालिक मनोज गुप्ता जाने की तैयारी में था। 

टीम द्वारा निरीक्षण करने पर सरसों तेल के 50 टीन रखे हुए थे। जिन पर कोई लेबल,निर्माण/ उपयोग दिनांक, फैक्ट्री का नाम पता अंकित नहीं  था। इस प्रकार बिना नाम पता अंकित किए सरसों तेल बेचा जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है और मिलावट का अंदेशा जाहिर करता है। परिसर में एक टैंक में लगभग 300 लीटर सरसों तेल भरा हुआ था जिसमें से टीन भरकर मार्केट में सप्लाई किए जा रहे थे। मौके पर टैंक में से 27 टीन भरवाए गए।

मिलावट का अंदेशा होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सरसों तेल के नमूने लेकर 77 टीन कुल 1155 किलो सरसों तेल को टीम द्वारा अग्रिम आदेशों तक सीज किया गया। पूर्व में भी उक्त फैक्ट्री से लिए गए सरसों तेल के नमूने अमानक पाए गए थे जिन में न्यायालय द्वारा जुर्माना कर दंडित किया गया था। टीम द्वारा पूछताछ में मनोज गुप्ता ने बताया कि आसपास के गांव में सप्लाई करता है। मौके खाद्य कारोबार करने के लिए अनिवार्य फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं था।

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मौके पर टीम द्वारा टैंक के नोजल और पैकिंग मशीन को सील करते हुए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमानुसार कार्य नहीं करने पर मनोज गुप्ता को अग्रिम आदेशों तक फर्म में किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। फर्म को नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे।

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