Repealed Section 66A
भारत 

IT एक्ट की निरस्त धारा 66A के तहत प्राथमिकियां दर्ज होने पर SC ने जताया आश्चर्य, केंद्र को जारी किया नोटिस

IT एक्ट की निरस्त धारा 66A के तहत प्राथमिकियां दर्ज होने पर SC ने जताया आश्चर्य, केंद्र को जारी किया नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सोमवार को जवाब तलब किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित कानून की धारा 66ए को 2015 में ही निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद इसके तहत प्राथमिकियां दर्ज क्यों की जा रही हैं।
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