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राजस्थान  जयपुर 

रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी पूर्व RPS कैलाश बोहरा को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी पूर्व RPS कैलाश बोहरा को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी राजस्थान हाइकोर्ट ने रिश्वत में अस्मत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी पूर्व आरपीएस कैलाश बोहरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी बोहरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
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