भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में चाचा को 3 साल का कठोर कारावास
10000 का जुमार्ना
शहर की पोक्सो क्रम संख्या - 5 अदालत ने 3 साल पुराने भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में चाचा को दोषी मानते हुए गुरुवार को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने आरोपी चाचा पर 10000 का जुमार्ना भी लगाया ।
कोटा । शहर की पोक्सो क्रम संख्या - 5 अदालत ने 3 साल पुराने भतीजी से छेड़छाड़ के मामले में चाचा को दोषी मानते हुए गुरुवार को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने आरोपी चाचा पर 10000 का जुमार्ना भी लगाया ।
विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि विज्ञान नगर थाना क्षेत्र निवासी एक 15 वर्षीय पीड़िता ने विज्ञान नगर पुलिस थाने में अपने चाचा के खिलाफ छेड़छाड़ करने का 3 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने माता पिता के साथ रहती है 9 अप्रैल 2019 को शाम 5:00 बजे अपने दोस्त के घर से आई बहुत थकान के कारण सो गई , तभी चाचा उसके पास कमरे में आ गया और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया । पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भाग गई और उसने अपनी पूरी बात बुआ को बताई। इस मामले में बुआ ने चाचा से माफी मंगवा कर मामला शांत कर दिया । लेकिन 14 जुलाई को चाचा ने उसके साथ फिर घर में अकेले सोते समय उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया उसने शोर मचाया इस पर चाचा ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा । उसका गला दबाने का प्रयास किया और भाग गया। 15 जुलाई को पीड़िता ने आपबीती अपने माता पिता को बताई इसके बाद से पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ धारा 354 ,354ं में मुकदमा दर्ज कर जांच, शुरू कर दी।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा न्यायालय में चालान पेश किया था ।
ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश ने आरोपी चाचा को 15 वर्षीय भतीजी के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10000 के जुमार्ना का दंड दिया है ।
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