दुष्कर्मी को बीस साल का कठोर कारावास
नाबालिग को खेत में ले जाकर रातभर किया था दुराचार
अजमेर। विशेष न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुबानिया नसीराबाद हाल वैशाली नगर निवासी हनुमान मेघवंशी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।
अजमेर। विशेष न्यायालय पोक्सो प्रकरण संख्या-2 के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुबानिया नसीराबाद हाल वैशाली नगर निवासी हनुमान मेघवंशी को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।
प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने सराना पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भतीजी को 21 अगस्त 2020 की रात नौ बजे शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन हनुमान मेघवंशी ने सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर बुलाया और ज्वार के खेत में ले गया। जहां पर उसके साथ रातभर दुराचार किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को आंतेड़ वैशाली नगर से गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता एवं आरोपी का मेडिकल मुआयना कराया। इसमें डीएनए जांच भी कराई जो मैच हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने आरोपी का अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 15 गवाह और 30 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए नाबालिगों से दुराचार करने के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की पेशकश की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी हनुमान को बीस साल का कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
आवाज दो अभियान में अब तक 27 को सजा
महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज की ओर से आवाज दो अभियान के अंतर्गत इस प्रकरण में सराना थाने के उपनिरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केस आॅफिसर नियुक्त किया। वह पैरवी के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहे और आरोपी को सजा दिलाने के लिए सुपरविजन किया। अभियान के अंतर्गत अब तक 27 मामलों में अभियुक्तों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें दो में फांसी एवं आठ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इनके अतिरिक्त 11 मामलों में 20 साल एवं दो में दस साल का कारावास हुआ है।
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