गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बल को अधिकार देने का लिया निर्णय
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न अपराधों पर रोक लगाने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम फैसला करते हुए सीमा सुरक्षा बल के पंजाब, असम तथा पश्चिम बंगाल में क्षेत्राधिकार को सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तब बढ़ाने और उसे पुलिस की तर्ज पर जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न अपराधों पर रोक लगाने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम फैसला करते हुए सीमा सुरक्षा बल के पंजाब, असम तथा पश्चिम बंगाल में क्षेत्राधिकार को सीमा के अंदर 50 किलोमीटर तब बढ़ाने और उसे पुलिस की तर्ज पर जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार देने का निर्णय लिया है।
गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि सीमा सुरक्षा बल अब आपराधिक दंड संहिता और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं के तहत असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में सीमा से देश के अंदर 50 किलोमीटर तक यह कार्रवाई कर सकेगी। पहले उसे सीमा से देश के अंदर 15 किलोमीटर तक यह कार्रवाई करने का अधिकार था। गुजरात में उसके क्षेत्राधिकार का दायरा 80 किलोमीटर से कम करके 50 किलोमीटर किया गया है।
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