सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ के 32 अधिकारियों को किया निलंबित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ के 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक साथ नलंबित किया गया है। मैनुअल के खिलाफ कैदियों को अवैध तौर से मदद करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ के 32 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक साथ नलंबित किया गया है। मैनुअल के खिलाफ कैदियों को अवैध तौर से मदद करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। तिहाड़ के अधिकारी-कर्मचारियों पर भवन निर्माण से जुड़ी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को तिहाड़ में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद रहने के दौरान मैनुअल के खिलाफ मदद करने के आरोप है। चंद्रा बंधुओं पर आरोप है कि वह जेल में रहकर कंपनी के कार्य में हस्तश्रेप करते थे। मामला सामने आने के बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों को तिहाड़ से महाराष्ट्र के मुंबई स्थित आर्थर और तलोजा में स्थानांतरित किया गया था।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की जांच में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इस मामले की पूरी जांच की जाए। अदालत ने यह भी कहा था कि जांच पूरी तक आरोपियों को निलंबित रखा जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद प्रशासन ने 30 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।
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