कृषि में खराबा होने पर 72 घंटों में सूचना देना जरूरी: कटारिया
किसान कंपनी के हेल्पलाइन नंबर और सुविधा एप पर देंगे सूचना
कटारिया ने बताया कि पिछले चार साल में राज्य सरकार ने लगभग 1.90 करोड़ फसल बीमाधारक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फ सल बीमा क्लेम दिया जा चुका है।
ब्यूरो/ नवज्योति, जयपुर। प्रदेश में बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से फ सल में खराबा होने पर प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना में क्लेम के लिए 72 घंटे में संबंधित कंपनी या नजदीकी कृषि अधिकारी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि किसानों के नुकसान के आंकलन की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने, प्राकृतिक आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलवाने, प्रधानमंत्री फ सल बीमा सहित किसानों के व्यक्तिगत फ सल बीमा और अन्य मदों से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना में बीमित फ सल के नुकसान होने पर किसान को 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी, कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, राज किसान सुविधा एप और कंपनी के हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देना आवश्यक है। खेत में पड़ी कटी हुई फ सल को नुकसान होने पर 14 दिन की अवधि के लिए बीमा कवर उपलब्ध है। कटारिया ने बताया कि पिछले चार साल में राज्य सरकार ने लगभग 1.90 करोड़ फसल बीमाधारक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फ सल बीमा क्लेम दिया जा चुका है।
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