आईटीआर जमा कराने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 30 सितंबर तक भर सकते हैं रिटर्न
केंद्र सरकार ने गुरुवार को इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स को आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ाई गई है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर फाइलिंग को लेकर बड़ी राहत दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इंडिविजुअल्स को आईटीआर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने कंपनियों के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए भी डेडलाइन 30 नवंबर कर दिया है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन इंडिविजुअल्स के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है और वे आमतौर पर आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म फाइल करते हैं। उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई रहती है। इसके अलावा कंपनियों या फर्म के लिए जिनके खातों की ऑडिटिंग करनी होती है, उनके लिए यह डेडलाइन 31 अक्टूबर रहती है।
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