लोकसभा चुनाव में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडियाकर्मी भी हैं शामिल

वोटिंग की सुविधा दी जाएगी

लोकसभा चुनाव में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडियाकर्मी भी हैं शामिल

बटालियन और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

जयपुर। लोकसभा चुनाव में सर्विस वोटर्स के अलावा 11 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार लोक सभा चुनावों में मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, फायर फाइटर चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टरए पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइन मैन, पीएचईडी में पम्प आॅपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर, दिल्ली में स्थित आरएसी बटालियन और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के जरिए वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।  

गुप्ता ने बताया कि सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकारों को शामिल किया गया है। अभी तक पोस्टल बैलट वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सभी अनिवार्य सर्विस वालों को अब से पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहां कितने ऐसे कर्मचारी है जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।

सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम-वीवीपेट का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न
जयपुर। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम-वीवीपेट का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रथम रेंडमाइजेशन 19-20 मार्च को प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर किया गया। 19 मार्च को प्रथम चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 20 मार्च को द्वितीय चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। उन्होंने बताया कि बीस प्रतिशत रिजर्व सहित 120 प्रतिशत बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीस प्रतिशत रिजर्व सहित 130 प्रतिशत वीवीपीएटी यूनिट का रेंडमाइजेशन किया गया। इस प्रकार राज्य के समस्त जिलो में कुल 63 हजार 658 बीयू, 63 हजार 658 सीयू और 68 हजार 247 वीवीपैट मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। गुप्ता ने बताया कि राज्य के बागीदौरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी 340 बीयू 340 सीयू एवं 369 वीवीपैट मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन 20 मार्च को जिला मुख्यालय बांसवाड़ा पर करते हुए ईवीएम-वीवीपेट मशीनें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवंटित कर दी गई। 

चिंता मत करो,  ईपिक कार्ड नहीं है तो भी कर सकेंगे अपना मतदान
अगर आपके पास ईपिक कार्ड नहीं है, तो चिन्ता मत करो, आप उसके बिना भी मतदान कर सकेंगे। लेकिन आपके पास 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए।  मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोक सभा चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है, जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 

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