डोडा चूरा तस्कर को सात वर्ष की जेल

50 हजार रूपए का जुर्माना

डोडा चूरा तस्कर को सात वर्ष की जेल

मामले में एक अभियुक्त फरार चल रहा है।

कोटा। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने डोडा चूरा तस्करी के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह निर्भय ने बताया कि 07 मई 2019 को थाना जीआरपी कोटा ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19019 के जनरल कोच से दो व्यक्तियों विक्रम कुमार पुत्र बाबूराम और सूरज पुत्र सोमपाल को डिटेन किया था। दोनों ही सैदपुरा थाना तीताबी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के निवासी है। दोनों  की गतिविधि संदिग्ध होने पर उनकी तलाशी ली तो पर उनके पास से पांच-पांच किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों विक्रम और सूरज के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से  कुल 11 गवाह लेखबद्ध करवाए और कुल 46 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं। न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए अभियुक्त सूरज को सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार के जुमार्ने की सजा से दंडित किया। जबकि उक्त मामले में अभियुक्त विक्रम फरार चल रहा है। 

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