12 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान

कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा

12 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान

एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

जयपुर। लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 19 और 26 को मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के नहीं होने पर  मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित कहा ने बताया कि मतदान के दिन जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। 

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन वैकल्पिक पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केन्द्र-राज्य सरकार, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक-डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों-विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

 

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