वाहिनियों में लगाने होंगे सीसीटीवी और सुझाव पेटी

हर तीन माह में जिला परिवहन अधिकारी करेंगे रिपोर्ट तैयार

वाहिनियों में लगाने होंगे सीसीटीवी और सुझाव पेटी

पालना की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की।

कोटा। शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों पर नकेल कसने जा रहा है। स्कूल की बाल वाहिनियों में दुर्घटना, अनियमितता, मारपीट, छेड़छाड़ सहित अन्य वारदातों की रोकथाम को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही बाल वाहिनियों के निरीक्षण के लिए स्कूल में एक यातायात समिति गठित करने होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला, बस के आगे-पीछे स्कूल बस लिखना, साथ ही अनुबंधित बस, आॅटो, कैब या वैन पर आॅन स्कूल ड्यूटी लिखने के साथ ही पीछे व साइड में 150 मिली मीटर चौड़ाई की सुनहरी पीले रंग की पट्टी और बस के अंदर ड्राइवर के संपर्क संबंधित जानकारियां, वाहन मालिक का नाम, चाइल्ड हेल्पलाइन, यातायात पुलिस, परिवहन विभाग हेल्पलाइन नंबर तथा वाहन की पंजीयन संख्या चमकीले रंग में स्पष्ट रूप से लिखना होगा। वहीं चालक के पास पांच साल का अनुभव व पांच वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा।

गंभीरता से ली जाएगी शिकायतें
जिला परिवहन अधिकारी नियमित रूप से अपने स्तर पर शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त अभियान में बाल वाहिनी वाहनों की जांच करेंगे, जिसकी हर तीन माह में रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाल वाहिनियों की गाइड लाइन की पालना कराएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तर पर होने वाले संगोष्ठी, सेमिनार, जागरूक कार्यक्रमों में अभिभावकों को गाइडलाइन से अवगत कराएंगे। साथ ही अभिभावकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों, समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण करेंगे। वहीं जिले के सभी गैर सरकारी स्कूलों से गाइडलाइन की पूर्ण पालना होने के लिए शपथ पत्र लेंगे।

स्कूल स्तरीय समिति होगी गठित
सभी निजी विद्यालयों को स्कूल स्तरीय प्रबंधन संबंधी सदस्य तथा 5 अभिभावकों को शामिल कर स्कूल स्तरीय बाल वाहिनी यातायात समिति का गठन करना होगा, जो वाहनों का नियमित निरीक्षण करेगी। बाल वाहिनी से कक्षावार आने वाले विद्यार्थियों की सूची कक्षा अध्यापक के पास होगी। कक्षा अध्यापक सप्ताह में एक दिन विद्यार्थियों से सुझाव पेटिका के माध्यम से प्राप्त समस्याओं के समाधान के लिए रिपोर्ट तैयार कर संस्था प्रधान को उपलब्ध कराएगा। संस्था प्रधान प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को वाहिनी संचालकों के साथ बैठक करेंगे और समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बस के अंदर कम आयु के बच्चों को वाहिनी में आगे की तरफ सुरक्षित स्थान बैठाना होगा।

चालक का होगा वेरिफिकेशन
चालक व सहकर्मी सभी बालकों के प्रति एक जैसा व्यवहार रखेगा, किसी भी बालक के लिए कोई द्वेष की भावना ना हो। चालक यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का धुम्रपान, मोबाइल चलाने और अन्य का काम नहीं करना चाहिए। चालक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिसे बस चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव हो। बस चालक स्थानीय होने के साथ ही उसका पुलिस से वेरिफिकेशन हो। बस के भीतर सभी उपकरणों को जांचने और आवश्यक वस्तुओं का होना सुनिश्चित करेगा।

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इनका कहना है
बालवाहिनियों को लेकर विभाग की ओर से नई गाइडलाइन प्राप्त हो चुकी है। जिसकी पालना सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही निजी विद्यालयों में अभिभावकों को इसे लेकर जागरुक करेंगे।
- के के शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कोटा

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गाइडलाइन की जानकारी है बालवाहिनियों की नियमित जांच करवाते हैं, साथ ही नई गाइडलाइन आने पर उसकी पालना के लिए निजी विद्यालयों को पाबंद करेंगे।
- दिनेश सिंह सागर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा

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