सुप्रीम कोर्ट का पंजाब पंचायत चुनावों पर रोक से इनकार, कहा, इससे होगी अराजकता
उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे ग्राम पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाने से अराजकता हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव रोकने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश पारित कराने से इनकार किया, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
पीठ ने लोकतंत्र में चुनावों के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाना शुरू कर दे, तो अराजकता उत्पन्न हो जाये। पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव सुबह 8 बजे से (15 अक्टूबर) चल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली लगभग 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे पहले उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं को खारिज करके पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया। अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर एक अधिकवक्ता ने पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित उस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया। अधिकवक्ता ने अदालत से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
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