अवैध रूप से शराब बेचने के जुर्म में दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद

दस-दस हजार का जुर्माना

 अवैध रूप से शराब बेचने के जुर्म में दो दोषियों को तीन-तीन साल कैद

शहर की एक अदालत ने अवैध रूप से शराब बचने के जुर्म में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

कोटा ।  शहर की एक अदालत ने अवैध रूप से शराब बचने के जुर्म में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
 
लोक अभियोजक दीप्ति ने बताया कि 16 मार्च 2013 को आबकारी निरीक्षक डॉ. परमानंद पाटीदार को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि जलोदा खातियान के पीछे दुकान में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। सूचना पर दबिश दी तो मौके पर आरोपी सत्यनारायण पुत्र हीरालाल निवासी गेंदा, मंजुल पुत्र हेमराज निवासी हनुमान मंदिर के पीछे बल्लभबाड़ी मिले थे, जो  कमरे में रखी देशी अवैध शराब विक्रय कर रहे थे। कमरे की तलाशी में 13 पेटिया अवैध शराब से भरी हुई बरामद की गई। दोनों आरोपियों को एक्ससाइज एक्ट में गिरफ्तार किया गया तथा शराब को जब्त किया। मामले में अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां ट्रायल के दौरान आठ गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है।

Post Comment

Comment List

Latest News

सिद्दारमैया ने आरक्षण नीतियों में मोदी के दावों का किया खंडन, ज्ञान की कमी का लगाया आरोप सिद्दारमैया ने आरक्षण नीतियों में मोदी के दावों का किया खंडन, ज्ञान की कमी का लगाया आरोप
कांग्रेस ने आरक्षण कोटा पिछड़े वर्गों और दलितों से मुसलमानों को स्थानांतरित कर दिया है, एक झूठ है। उन्होंने प्रधानमंत्री...
लोकसभा चुनाव की राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने संभाली कमान, किए धुआंधार दौरे 
रोड़वेज अधिकारियों को अब समय से पहुंचना होगा कार्यालय, लगाई बायोमेट्रिक मशीन
अखिलेश ने कन्नौज से भरा पर्चा, चुनावी जंग हुई दिलचस्प
एक समाज के प्रत्याशियों वाली सीटों पर अन्य बाहुल्य जातियों के भरोसे मिलेगी जीत
बाल वाहिनी अब होंगी और अधिक सुरक्षित
पुलिया का काम सात माह से अटका पड़ा, बढ़ी दिक्कतें