इस्तीफा प्रकरण : शांति धारीवाल-जोशी सहित तत्कालीन 6 विधायकों को नोटिस

जवाब पेश करने को कहा है

इस्तीफा प्रकरण : शांति धारीवाल-जोशी सहित तत्कालीन 6 विधायकों को नोटिस

याचिकाकर्ता ने गत सुनवाई को इन तत्कालीन 6 विधायकों को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के तत्कालीन 81 विधायकों के इस्तीफे देने से जुडे मामले में अपने और 75 विधायकों के इस्तीफे की कॉपी स्पीकर को सौंपने वाले तत्कालीन 6 विधायकों शांति धारीवाल, महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढ़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इन तत्कालीन विधायकों से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने गत सुनवाई को इन तत्कालीन 6 विधायकों को पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

सितम्बर 2022 में स्पीकर को सौंपे थे इस्तीफे
याचिका में कहा गया कि 81 विधायकों ने 2022 में विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कई बार स्पीकर को प्रतिवेदन देकर इस्तीफों पर निर्णय करने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को कहा गया कि इस्तीफा देने के बाद इन 81 विधायकों ने वेतन भत्तों के तौर पर करीब 18 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। ऐसे में इस बिन्दु पर उचित आदेश दिए जाए। इसके अलावा स्पीकर के समक्ष लंबित इस्तीफों के संबंध में निर्णय करने की अधिकतम समय सीमा तय की जाए। अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि इन छह तत्कालीन विधायकों को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए यह प्रार्थना पत्र इसलिए दायर किया था, ताकि पता चल सके कि कांग्रेस के 81 एमएलए ने किसके दबाव में विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे सौंपे थे। 

स्पीकर को ये आया था जवाब
दरअसल इस मामले में पिछली सुनवाई पर मौजूदा स्पीकर का जवाब आया था जिसमें कहा गया था कि इस्तीफों को स्पीकर ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि विधायकों ने अपने इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं दिए थे और कई विधायकों ने अपने इस्तीफे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर नहीं देने की बात की थी। 

 

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